गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट का बड़ा आदेश,नोएडा में आश्रम के नाम किया अवैध कब्जा अब होगा अवैध निर्माण ध्वस्त….
साजिद अली
गौतमबुद्ध नगर : (NNI 24) गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नोएडा के सोरखा गांव स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम के विवादित निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्टे ऑर्डर के बाद किए गए निर्माण के संदर्भ में जारी किया गया है। जिला न्यायालय ने इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं।
जमीन पर आश्रम के नाम पर अवैध कब्जा
थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के अंतर्गत एक भूमि विवाद है, जहां स्थानीय किसान सुखप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी करोड़ों रुपये की जमीन पर आश्रम के नाम पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सुखप्रीत सिंह के अनुसार, सेक्टर-116 के डी116 में प्रजापति ब्रह्मकुमारीज आश्रम ने केवल एक हजार गज जमीन खरीदी थी, लेकिन संस्था ने लगभग 2200 गज जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है।
पीड़ित ने इन लोगों पर लगाया आरोप
पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि श्रीकांत भीमसेन, ऋचा गर्ग और ममता नामक व्यक्तियों ने मिलकर आश्रम के नाम पर यह अवैध कब्जा किया है। इतना ही नहीं, विवादित भूमि पर निर्माण कराकर प्रजापति ब्रह्मकुमारीज का बोर्ड भी लगा दिया गया है। हालांकि, ब्रह्मकुमारी आश्रम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।
अगर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो सीएम योगी से करेंगे शिकायत
न्याय की मांग करते हुए सुखप्रीत सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अब जिला प्रशासन और पुलिस के लिए अदालत के आदेश का पालन करते हुए अवैध निर्माण को हटाना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
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